बिजली विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 3,20,000 रुपए की ठगी के आरोपी को थाना सिविल लाईन रामपुर पुलिस ने रायपुर से किया गिरफ्तार…

बिजली विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 3,20,000 रुपए की ठगी के आरो

कोरबा छत्तीसगढ़ – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सुभाष सिंह राजपूत पिता श्री गजानंद सिंह राजपूत उम्र 47 वर्ष साकिन-कांशीनगर रवि डेयरी के पीछे कबीर चौरा के पास थाना सिविल लाईन रामपुर जिला कोरबा (छ.ग.) का लिखित आवेदन पत्र पेश कर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया कि आरोपी लेख शिवम् सामले इसकी भतीजी खुशबू सिंह राजपूत के साथ निर्मला स्कूल कोसाबाड़ी में पढ़ता था। जिस कारण इसकी लेख शिवम् सामले से जान-पहचान हुई थी। जो लेख शिवम् सामले इसको माह नवंबर 2021 में बोला कि उसकी रायपुर मंत्रालय में अच्छी जान पहचान है और वह बिजली विभाग में लाईन मेन की नौकरी कर रहा है। यदि यह उसे उसके कहे मुताबिक रकम दे देगा तो वह इसके पुत्र अक्षय सिंह राजपूत एवं पुत्री कामाक्षा सिंह राजपूत की बिजली विभाग में नौकरी लगवा देगा जिस पर यह दिनांक 26.11.2021 को लेख शिवम् सामले को 1,10,00/- (एक लाख दस हजार रुपये नगद व 23.12.2021 को फोन पे के माध्यम से 50,000/- (पचास हजार रुपये) कुल 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार रुपये) को दिया व मोहन लाल चंद्रा को फोन पे न. 6263736427 के माध्यम से दिनांक 24.12.2021 को 50,000/- (पचास हजार रूपये) व दिनांक 29.12.2021 को 50.000/- (पचास हजार रूपये) तथा दिनांक- 29.12.2021 को ही 50,000/- (पचास हजार रूपये) फिर 30.12.2021 को 10,000/- (दस हजार रुपये) इस तरह मोहन चंद्रा के खाते में 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार रुपये) को दिया है। लेख शिवम् सामले एवं मोहन चंद्रा को कुल 3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार रुपये) यह अपने पुत्र अक्षय सिंह राजपूत एवं पुत्री कामाक्षा सिंह राजपूत का बिजली विभाग में नौकरी लगवाने के नाम से उक्त रकम को दिया है लेकिन अभी तक उन लोगांे ने इसके पुत्र व पुत्री की नौकरी नहीं लगवाया गया और न ही इसका पैसा वापस किया गया है इस प्रकार लेख शिवम् सामले एवं मोहन चंद्रा दोनों के द्वारा इसके साथ इसके पुत्र-पुत्री की बिजली विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर 3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार रुपये) की धोखाधड़ी किया गया है और अब वह इसके पैसे मांगने पर नहीं देगे बोल रहे है और उनका पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है करके बोल रहे है कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन रामपुर में दिनांक 04.07.2023 को अपराध क्रमांक 292/2023 धारा 420, 34 भादवि आरोपीगण लेख शिवम् सामले एवं मोहन लाल चंद्रा के विरूद्ध दर्ज कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।

प्रकरण के गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा यू. उदय किरण साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अभिषेक वर्मा साहब के निर्देषन में व नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा, विश्वदीपक त्रिपाठी साहब के पर्यवेक्षण में त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।

तब वरिष्ठ अधिकारीयों के मार्गदर्शन में निरीक्षक नितिन उपाध्याय थाना प्रभारी थाना सिविल लाईन रामपुर के कुशल मार्गदर्शन में सउनि इमरान खान के नेतृत्व में आरोपियों की पतासाजी हेतु टीम गठित कर आरोपियों की धरपकड़ हेतु सड्डू रायपुर भेजा गया था। जो रवाना हुई टीम के द्वारा मामले के नामजद आरोपी मोहनलाल चंद्रा पिता स्व. पंचराम चंद्रा उम्र 38 वर्ष पता व थाना जैजैपुर जिला सक्ती छ.ग. को थाना विधानसभा जिला रायपुर छग क्षेत्रांतर्गत सड्डू रायपुर से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक नितिन उपाध्याय, सउनि इमरान खान, आर. 670 प्रवीण कष्यप, आर. 483 जितेंद्र सोनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

थाना प्रभारी सिविल लाईन रामपुर निरीक्षक नितिन उपाध्याय के द्वारा विगत एक सप्ताह के अंदर दो बड़े मामले एमपी नगर कोरबा में हुई डकैती एवं पुरातत्व संग्रहालय घंटाघर चौपाटी में हुई चोरी के आरोपियों को पकड़कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाकर मामले का पर्दाफाष किया गया है, जो थाना प्रभारी की लगातार आरोपियों की जा रही धरपकड़ से आरोपियों में खौफ बना हुआ है एवं आम जनमानस सिविल लाईन रामपुर पुलिस की त्वरित कार्यवाही से कोरबा जिले की पुलिस को साधुवाद दे रहे हैं।

नाम पता आरोपी – मोहनलाल चंद्रा पिता स्व. पंचराम चंद्रा उम्र 38 वर्ष पता व थाना जैजैपुर जिला सक्ती (छ.ग.)
0 मामले का एम नामजद आरोपी लेख षिवम सामले घटना दिनांक से फरार है एवं आरोपी का पिता जिला जेल कोरबा में पहरी के पद पर पदस्थ है।

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